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Crime: दृष्टिबाधित लड़की से बलात्कार, आरोपी को 20 साल की सजा

Harrison
24 Jan 2025 1:02 PM GMT
Crime: दृष्टिबाधित लड़की से बलात्कार, आरोपी को 20 साल की सजा
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New Delhi नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने 2018 में 15 वर्षीय दृष्टिबाधित लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी की गरीबी के कारण उसके साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (3) (16 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति के खिलाफ सजा पर बहस सुन रहे थे। विशेष लोक अभियोजक निम्मी सिसोदिया ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि दोषी के जघन्य कृत्य के कारण पीड़िता जीवन भर के लिए जख्मी हो गई है।
14 जनवरी को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा कि 45 वर्षीय व्यक्ति वासना या जुनून में इस हद तक डूब गया कि उसने दृष्टिबाधित लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। अदालत ने कहा, "गरीबी और आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी बड़ी सजा कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं।" इसके बाद अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) और आईपीसी की धारा 366 (अपहरण या अपहरण) के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। अदालत ने कहा, "इस घटना के कारण पीड़िता को दर्द, निराशा, असुविधा, मानसिक तनाव, भावनात्मक क्षति और प्रतिष्ठा की हानि हुई है।" और उसे 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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