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अदालत कुतुब मीनार विवाद पर हस्तक्षेप अर्जी की समीक्षा के लिये आदेश करेगी पारित
दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत कुतुब मीनार से संबंधित एक विवाद पर हस्तक्षेप याचिका खारिज करने के अपने पूर्व के आदेश की समीक्षा के लिए दायर अर्जी पर 12 दिसंबर को आदेश पारित करेगी। कुतुब मीनार के अंदर एक कथित मंदिर परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार के अनुरोध वाली अपील में दायर हस्तक्षेप अर्जी को अदालत ने 20 सितंबर को खारिज कर दिया था। अर्जी दाखिल करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने कहा है कि वह अपील में एक जरूरी पक्षकार थे। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने बृहस्पतिवार को पारित एक आदेश में कहा, ''समीक्षा की अर्जी पर दलीलें सुनी गईं। आदेश/स्पष्टीकरण के लिए 12 दिसंबर को अर्जी को सूचीबद्ध किया जाता है।''
हस्तक्षेप अर्जी में दावा किया गया कि सिंह 'संयुक्त प्रांत आगरा' के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी हैं और कुतुब मीनार की संपत्ति सहित दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में भूखंड के मालिक हैं। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। सिंह के वकील ने मौजूदा समीक्षा अर्जी दाखिल की है।