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- CM की ‘हनुमान’ टिप्पणी...

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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने सितंबर 2025 में कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान की गई कथित टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ एक शिकायत पर कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के SHO से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। राम निवास शर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 का हवाला दिया गया है, साथ ही बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत एक आवेदन के साथ पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए निर्देश की मांग की गई है।
मामला असाइनमेंट के जरिए शनिवार को कोर्ट के सामने आया। शिकायतकर्ता के वकील संजीत कुमार शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित हुए। दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, अदालत ने कश्मीरी गेट के SHO को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश की एक प्रति, शिकायत और अनुलग्नकों के साथ, अनुपालन के लिए SHO को भेजने का निर्देश दिया। मामले को रिपोर्ट दाखिल करने और विचार के लिए 15 अक्टूबर सुबह 11.30 बजे सूचीबद्ध किया गया है।
शिकायत के अनुसार, कथित टिप्पणी 23 सितंबर, 2025 को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी बस सेवाओं के शुभारंभ के लिए कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों, लोक सेवकों और जनता के सदस्यों को संबोधित करते हुए, सरकारी अधिकारियों की तुलना "हनुमान" से की और उनकी शक्तियों का जिक्र तभी किया जब उनकी "पूंछ में आग लग गई"।
शिकायत में कहा गया है कि ये टिप्पणियां एक आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच पर की गईं और अधिकारियों, उपस्थित लोगों और जनता के सदस्यों ने इसे सुना। हालाँकि, अदालत के आदेश में केवल यह दर्ज किया गया है कि नई शिकायत और संलग्न आवेदन प्राप्त हुआ था और पुलिस को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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