दिल्ली-एनसीआर

अदालत ने अशोक त्यागी हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Admin Delhi 1
24 Sep 2022 12:58 PM GMT
अदालत ने अशोक त्यागी हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
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एनसीआर गाजियाबाद कोर्ट रूम: के कविनगर थानाक्षेत्र में कई साल पहले एक चालक का अपहरण कर बस लूटने और हत्या करने की खबर मिली थी। पुलिस ने बस चालक का अपहरण कर बस लूटने और हत्या करने वाले चार दोषियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बीते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश हीरा लाल की अदालत ने आरोपीयों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत द्वारा घोषित किया गया जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ेगा।

बस चालक का हाथ-पैर बांधकर किया था अपहरण

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेश त्यागी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अशोक त्यागी दिल्ली के रहने वाले ओमपाल की बस का चालक था। वह गाजियाबाद में बस चलाता था। 11 मार्च 2014 की रात बस एएलटी सेंटर के पास खड़ी थी। चालक अशोक त्यागी बस में सो रहा था। इसी दौरान राजपाल, ब्रह्म सिंह, अनुज और मुकेश गर्ग वहां पहुंचे। चालक से बस लूटी और उसके हाथ-पैर बांधकर अपहरण कर उसे मथुरा ले गए।

पूलिस पूछताछ में हत्या की बात कबूली थी:

चालक अशोक त्यागी का गला दबाकर आरोपीयों ने हत्या कर दी और उसका शव मथुरा में ही फेंक दिया। बस मालिक ओमपाल की शिकायत पर पहले पुलिस अपहरण और लूट के मामले की जांच कर रही थी। 30 मार्च 2014 को पुलिस ने चारो आरोपियोंको गिरफ्तार कर बस को बरामद किया। पूछताछ में इन्होंने चालक की हत्या कर शव फेंकने की बात कबूली। इसी के बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई।

आरोपीयों को पुलिस ने पकड़ा: आरोपियों द्वारा चोरी की बस न बिकने पर बस को वापस लेकर आए आरोपीयों ने बताया कि उन्होंने लूटी बस को बेचने का काफी प्रयास किया, लेकिस बस नहीं बिक सकी। इसी कारण वह बस को लेकर गाजियाबाद वापस आए। पुलिस ने चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश हीरा लाल की अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर गाजियाबाद की अदालत ने चारों आरोपीयों (राजपाल, ब्रह्म सिंह, अनुज और मुकेश गर्ग) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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