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अदालत ने विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, महिला को 12 साल बाद मिला इन्साफ
एनसीआर कोर्ट रूम अपडेट: साहिबाबाद थाना क्षेत्र में देवर के विधवा भाभी के साथ दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जयवीर सिंह नागर की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 8 हजार रुपय का जुर्माना भी लगाया गया। तकरीबन 12 साल पहले वारदात आरोपी ने इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
2011 में हुई थी पति की मौत: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने बताया कि 13 दिसंबर 2011 को महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद वह अपने दो बच्चों के साथ अकेले रह रही थी। पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद जब उसका देवर घर पर आया तो उसने महिला के साथ जबरदस्त कर दुष्कर्म किया। जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत साहिबाबाद थाने में दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। फिर 2013 में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। अब करीब 12 साल बाद आरोपी को सबूतों और गवाहों के बयान पर शनिवार को सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 8 हजार रुपय का आर्थिक दंड भी लगाया गया।