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अदालत ने विवाहिता की हत्या के 5 साल बाद सास-ससुर और पति को सुनाई कड़ी सजा

Admin Delhi 1
5 Aug 2022 10:37 AM GMT
अदालत ने विवाहिता की हत्या के 5 साल बाद सास-ससुर और पति को सुनाई कड़ी सजा
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एनसीआर नॉएडा न्यूज़: कहते हैं कि कोर्ट में न्याय बेशक देरी से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से आया है। जहां पर करीब 5 साल पहले एक विवाहिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 5 साल बाद विवाहिता को न्याय दिया है। जिला न्यायालय ने इस मामले में विवाहिता के पति, उसकी सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

27 जुलाई 2017 को हुई थी हत्या: सरकारी वकील ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि जेवर की चारोली गांव में बीते 27 जुलाई 2017 को एक विवाहिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। विवाहिता अंशु की पहले गला दबाकर हत्या की गई और फिर उसके शव के ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया।

हत्या के बाद शव को जलाया: उन्होंने बताया कि इस मामले के बाद अंशु के पति देवेंद्र ने उसके मायके वालों को सूचना दी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने के बाद अंशु के मायके वाले और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अंशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पहले अंशु की गला दबाकर की गई है और उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया था।

तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगा: इस मामले में पुलिस ने अंशु के पिता की शिकायत के आधार पर उसके पति देवेंद्र, सास विजयवती और ससुर चेतराम के खिलाफ हत्या और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में जिला न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत का फैसला सुनते ही अंशु का पति देवेंद्र जज के सामने जमीन पर बैठ गया और रोने लगा था।

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