दिल्ली-एनसीआर

अदालत ने अमित कसाना को सुनाई 6 वर्ष की सजा, जानिए पूरी खबर

Admin Delhi 1
23 July 2022 1:57 PM GMT
अदालत ने अमित कसाना को सुनाई 6 वर्ष की सजा, जानिए पूरी खबर
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एनसीआर नॉएडा कोर्ट रूम: गौतमबुद्ध नगर में कुख्यात रिठौरी गैंग के सरगना अमित कसाना को गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सजा सुनाई है। यह गौतमबुद्ध नगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस कमिश्नरेट से मिली जानकारी के मुताबिक अमित कसाना को 6 वर्ष, 19 दिन का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। हालांकि, कारावास की यह समय अवधि अब तक जेल में बिताए गए वक्त से समायोजित की जाएगी।

रिठौरी गांव में मामा के यहां रहकर बना कुख्यात अपराधी: पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने कहा, "गौतमबुद्ध नगर पुलिस माफिया अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी सोनिका की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माफिया अपराधी अमित कसाना पुत्र सत्यवीर को अदालत ने सजा सुनाई है।" आपको बता दें कि अमित कसाना मूल रूप से गाजियाबाद जिले में लोनी थानाक्षेत्र के विस्तार गांव का निवासी है। वह बचपन से दादरी कोतवाली क्षेत्र के गांव रिठौरी में अपने मामा के यहां रह रहा था। इसी दौरान वह अपराध की दुनिया में आया और गैंग नम्बर आईएस-298 का सदस्य बना था। बाद में अमित कसाना इस गैंग को लीड करने लगा था।

अमित दिल्ली की मंडोली जेल में बंद, इस मामले में हुई सजा: अमित कसाना वर्तमान समय में दिल्ली की मण्डोली जेल में निरूद्ध है। उसे गौतमबुद्ध नगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने 12 जुलाई 2022 को मुकदमा अपराध संख्या 574/2009 में फैसला सुनाते हुए दंडित किया है। दादरी कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों का उपयोग करने के आरोप में यह मुकदमा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत दर्ज किया था। जिसमें अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। अदालत ने गौतमबुद्ध नगर में जेल में बिताई अवधि 6 वर्ष, 19 दिन के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रिठौरी गैंग से करोड़ों रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है: कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने अमित कसाना के सहयोगियों और गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की है। इनकी 7 करोड़, 14 लाख और 15 हजार रुपये की चल-अचल सम्पत्तियों को जब्त-कुर्क किया गया है। माफिया अपराधी के 3 सदस्यों और सहयोगियों संजय भाटी, बबली सुर विरेन्द्र के 3 लाईसेन्सी शस्त्रों को निरस्त किया गया है। सहयोगी राजू का एक शस्त्र लाईसेन्स निलम्बित कराया गया है। पुलिस आयुक्त ने कहा, "आगे भी माफिया अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।"

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