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दिल्ली-एनसीआर
न्यायालय ने सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा
Rani Sahu
22 Aug 2022 12:19 PM GMT

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उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा और मामले पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा और मामले पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की। सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगे मामलों में ''निर्दोष लोगों'' को फंसाने के वास्ते कथित तौर पर सबूत गढ़ने के लिए जून में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीतलवाड़ की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया। गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका पर तीन अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी।
इससे पहले, 30 जुलाई को अहमदाबाद में एक सत्र अदालत ने मामले में सीतलवाड़ तथा पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वाले लोगों को संदेश जाएगा कि कोई भी आरोप लगा सकता है और सजा से बच सकता है।
सीतलवाड़ और श्रीकुमार को जून में गिरफ्तार किया गया था और उन पर गोधरा दंगों के बाद के मामलों में ''निर्दोष लोगों'' को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। मामले में तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट ने जमानत के लिए अर्जी नहीं दी है। भट को जब इस मामले में गिरफ्तार किया गया था तब वह एक अन्य आपराधिक मामले में पहले ही जेल में थे।

Rani Sahu
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