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कोर्ट ने सुनाया फैसला: NCR से 12वीं पास छात्र को नही मिल सकता है दिल्ली के कॉलेज में आरक्षण
दिल्ली कोर्ट रूम न्यूज़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एनसीआर के किसी स्कूल से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाला दिल्ली का कोई विद्यार्थी राष्ट्रीय राजधानी में कॉलेज में प्रवेश में 'दिल्ली के उम्मीदवार' को उपलब्ध आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि दिल्ली डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा संस्थान (कैपिटेशन फीस निषेध, प्रवेश विनियमन, गैर शोषणकारी फीस का निर्धारण, समता एवं श्रेष्ठता के लिए अन्य उपाय) कानून स्पष्ट है तथा "दिल्ली उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जिसने दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान में परीक्षा दी है या उसे उत्तीर्ण किया हो। अदालत ने एक ऐसे विद्यार्थी की याचिका पर यह आदेश जारी किया जिसने दिल्ली का निवासी होते हुए गुरुग्राम के एक स्कूल से 12वीं की शिक्षा पास की और अब उसने यहां कॉलेज में दाखिले के लिए आरक्षण की मांग की है।
कोर्ट ने कहा कि छात्र का गुरुग्राम में स्थित उसके दिल्ली के पहले वाले स्कूल की सिर्फ एक ब्रांच नहीं है बल्कि वह हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त एक अलग स्कूल है। जिस स्कूल से छात्र ने 12वीं पास की है वह हरियाणा बोर्ड के तहत आता है।