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यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

दिल्ली न्यूज़: यहां की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे एक कथित बड़ी साजिश के संबंध में यूएपीए मामले में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की जमानत याचिका शुक्रवार को ठुकरा दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, मेरा मानना है कि आरोपी खालिद सैफी के खिलाफ आरोप प्रथम ²ष्टया सही हैं। सैफी के वकील रेबेका जॉन ने तर्क दिया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और अभियोजन का पूरा मामला 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े बिना किसी सबूत के निराधार है। उसने यह भी तर्क दिया कि पूरक आरोप पत्र में दिए गए गंजे बयान के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि खालिद सैफी ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मुलाकात की, जो दिसंबर 2019 में बड़े षड्यंत्र के मामले में एक अन्य आरोपी था।
जॉन की दलीलों का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि खालिद सैफी के खिलाफ आरोप प्रथम ²ष्टया सही है और इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जा सकती है। प्रसाद ने आगे कहा कि विरोध सिर्फ सीएए या एनआरसी के बारे में नहीं था बल्कि सरकार को शर्मिदा करने और ऐसे कदम उठाने के लिए था कि यह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उजागर हो जाए। विस्तृत दलीलों के बाद, सैफी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है।





