दिल्ली-एनसीआर

ऑटो चालक को घायल कर लूटने के आरोप में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Admin Delhi 1
17 Jun 2022 5:29 AM GMT
ऑटो चालक को घायल कर लूटने के आरोप में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज
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दिल्ली कोर्ट रूम: साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक ऑटो चालक के साथ मारपीट करने और उससे 1500 रुपये लूटने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर जेल जाने से इतना ही डर लगता है तो मारपीट व लूट की वारदात में शामिल क्यों हुए, यह आपराधिक मामला है। आरोप हैं तो जांच में शामिल होना ही होगा।

अदालत ने क्या कहा: अदालत ने कहा कि दिल्ली में रोडरेज की वारदात बढ़ रही है। इस मामले की प्रवृति भी कुछ ऐसी ही है। पुलिस के मुताबिक पहले ऑटो चालक का पार्किंग को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने चालक के साथ मारपीट कर उससे मोबाइल व 1500 रुपये लूट लिए। पुलिस रिपोर्ट की मानें तो पीड़ित को गहरी चोट आई। साथ ही आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे में आरोपी को बाहर से बाहर जमानत देना कानून सम्मत नहीं है।

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