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दिल्ली-एनसीआर
Court ने मालीवाल के खिलाफ शिकायत के मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया
Rani Sahu
24 Feb 2025 12:53 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बरखा सिंह के मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश दिया। वह डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक मामले में शिकायतकर्ता हैं। बरखा सिंह के वकील ने मेडिकल आधार पर छूट मांगी थी। यह मामला मालीवाल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
स्वाति मालीवाल और तीन अन्य कथित भ्रष्टाचार मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मालीवाल और अन्य आरोपी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अधिवक्ता संजय गुप्ता स्वाति मालीवाल की ओर से पेश हुए। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी (आईओ) को बरखा सिंह के वकील द्वारा मेडिकल आधार पर छूट मांगने के लिए दायर मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया।
वकील ने कहा कि बरखा सिंह बिस्तर पर हैं और अदालत में गवाही देने के लिए पेश होने की स्थिति में नहीं हैं। अदालत ने पूछा कि क्या वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकती हैं, वकील ने कहा कि उनके लिए यह भी संभव नहीं है। उन्हें सर्जरी की भी सलाह दी गई है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जांच अधिकारी को मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया। मामले को अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य के लिए 19 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने कहा कि बरखा सिंह शिकायतकर्ता हैं और उन्हें अदालत के समक्ष गवाही देनी है।
हालांकि, वह पेश नहीं हो रही हैं और छूट मांग रही हैं। यह मामला स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ है। अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर, 2024 को स्वाति मालीवाल और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ दो अपीलों को खारिज कर दिया था। स्वाति मालीवाल से पहले बरखा सिंह कांग्रेस सरकार के दौरान डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थीं। (एएनआई)
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