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कोर्ट ने रिश्वत मामले में गेल के निदेशक को दी जमानत
दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज की अदालत ने रिश्वत मामले में आरोपी गेल के निदेशक ईएस रंगनाथन को बुधवार को जमानत दे दी। आरोपी रंगनाथन पर महारत्न कंपनी के उत्पाद बेचने वाले डीलरों से 50 लाख रुपये से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपी ईएस रंगनाथन को यह मानते हुए राहत दी कि वह 69 दिनों से हिरासत में हैं। मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील ध्रूव गुप्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि जिस आशंका से वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, वह किसी वास्तविक खतरे से समर्थित नहीं है।
यह जांच एजेंसी की महज धारणा प्रतीत हो रही है। अदालत ने 15 जनवरी को गिरफ्तार आरोपी को जांच अधिकारी के निर्देश पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी निदेशक किसी गवाह से संपर्क नहीं करेगा या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जांच अधिकारी को सूचित किए बिना वह दिल्ली छोडक़र बाहर नहीं जाएगा।