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अदालत ने छात्र की परीक्षा के मद्देनजर हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी आरोपी छात्र को दी जमानत
दिल्ली कोर्ट रूम: पटियाला हाउस स्थित अवकाशकालीन न्यायाधीश संजय खग्नवाल की अदालत ने कटरा से वैष्णो देवी भवन तक हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बीटेक के छात्र को अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने आरोपी की 22 साल उम्र और उसकी आगामी परीक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। अदालत ने आरोपी को कहा कि उसे सिर्फ परीक्षा के आधार पर जमानत दी गई है। अत: वह परीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करे। साक्ष्यों और तथ्यों से छेड़छाड़ का प्रयास ना करे, अन्यथा उसे फिर से जेल जाना पड़ सकता है।
ये था मामला: पुलिस के मुताबिक छात्र ने फर्जी वेबसाइट बनाकर कटरा से वैष्णो माता भवन तक हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की। इस मामले में पहले एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पर 5 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। छानबीन के दौरान पुलिस आरोपी तक पहुंची और 21 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में आरोपी छात्र न्यायिक हिरासत में है। तफ्तीश के दौरान कई और लोगों ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके साथ भी इस तरह से धोखाधड़ी की गई है। हेलिकॉप्टर बुकिंग के नाम पर आरोपी के खाते में रुपए भेजने के बाद उन्हे टिकेट नहीं मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का पता चला।