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जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेज प्रताप, हेमा यादव और अन्य को Court ने जमानत दी
Rani Sahu
11 March 2025 12:57 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। वे उन्हें जारी समन के अनुसार कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने छूट आवेदन दायर किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रत्येक आरोपी द्वारा 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बांड प्रस्तुत करने पर आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को तय की है।
कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर निर्णायक आरोप सहित सभी तीन आरोपपत्रों का संज्ञान लिया। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक आरोपपत्र दायर किया गया था। आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी और 38 उम्मीदवार हैं। पहली चार्जशीट में तीन अतिरिक्त आरोपियों को भी शामिल कर समन किया गया है। दूसरी चार्जशीट में आरोपी भोला यादव, प्रेम चंद गुप्ता को भी समन किया गया है। तीसरी चार्जशीट में हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को भी समन किया गया है। 7 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ निर्णायक चार्जशीट दाखिल की थी। 29 मई को कोर्ट ने सीबीआई को नौकरी के लिए जमीन मामले में निर्णायक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने समय दिए जाने के बावजूद निर्णायक चार्जशीट दाखिल न करने पर भी नाराजगी जताई थी।
4 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कथित नौकरी के लिए जमीन घोटाले मामले में पहले की चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी। सीबीआई के अनुसार, दूसरी चार्जशीट 17 आरोपियों के खिलाफ थी, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के तत्कालीन दो सीपीओ, निजी व्यक्ति, निजी कंपनी आदि शामिल थे। सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ नौकरी के लिए भूमि घोटाले के मामले में आरोप पत्र दायर किया।
सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप "डी" पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में पटना के निवासी या उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से स्थानापन्नों ने पटना में स्थित अपनी जमीन को मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दिया और उपहार में दे दिया, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी।
यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्नों की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्त लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली और बिहार सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। (एएनआई)
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