- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- अदालत ने तहत गर्भवती...
दिल्ली-एनसीआर
अदालत ने तहत गर्भवती बहू की देखभाल के लिये सास को दी जमानत
Admin Delhi 1
23 Jun 2022 11:47 AM IST

x
दिल्ली कोर्ट रूम न्यूज़: द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोपाल सिंह चौहान की अदालत ने आम्र्स एक्ट के तहत गिरफ्तार एक महिला को अपनी बहू की देखभाल करने के लिए एक माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने आरोपी महिला को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर अंतरिम जमानत दी है।
अदालत ने कहा कि आरोपी महिला की बहू सात महीने की गर्भवती है और सास होने के नाते आरोपी महिला की बहू की इस स्थिति में देखभाल करना जिम्मेदारी है। अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए आरोपी महिला की जमानत याचिका मंजूर कर ली । आरोपी महिला को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने आरोपी महिला को 27 जुलाई को जेल में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
Next Story





