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दिल्ली-एनसीआर
रिश्वत मामले में दिल्ली पुलिस के एएसआई को कोर्ट ने जमानत दी
Kiran
16 Jun 2025 8:02 AM IST

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Delhiदिल्ली की एक अदालत ने यातायात उल्लंघन के लिए चालान जारी न करने के बदले ट्रांसपोर्टरों से कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने आरोपों को वापस ले लिया है। विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने 12 जून को सहायक उप-निरीक्षक विजय कुमार को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयान में शिकायतकर्ता ने अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया है
। न्यायाधीश ने आगे कहा कि मामले में रिश्वत की राशि पहले ही बरामद की जा चुकी है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं लगती। न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो भी बरामदगी हुई है वह पहले ही हो चुकी है और यह भी तथ्य कि सह-आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को संबंधित अदालत द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है... आरोपी विजय कुमार को जमानत दी जाती है।" पिछले महीने दिलीप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, जो पिछले दो साल से ट्रैफिक पुलिस में हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, अधिकारियों ने कथित तौर पर उसका इस्तेमाल विभिन्न ट्रांसपोर्टरों और अन्य व्यक्तियों से पैसे वसूलने के लिए किया। उसने दावा किया कि बाद में उसे एहसास हुआ कि वसूले गए पैसे ट्रांसपोर्टरों और अन्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए दंडित न करने के एवज में दी गई रिश्वत थी।
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