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Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जौहरी को अग्रिम जमानत दी

Gulabi Jagat
22 Nov 2024 12:12 PM GMT
Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जौहरी को अग्रिम जमानत दी
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New Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रदीप गोयल को अग्रिम जमानत दे दी है । यह मामला बैंक खाते में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। अदालत ने इस दृष्टिकोण से राहत प्रदान की कि गोयल के कहने पर कोई वसूली नहीं की जानी है। मामला बैंक खाते में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन जांच अधिकारी/गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के लिए दो लाख रुपये के निजी मुचलके और जमानत बांड प्रस्तुत करने पर प्रदीप गोयल को अग्रिम जमानत दे दी। प्रदीप गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी । आवेदक के अनुसार, उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका थी।
राहत देते हुए न्यायालय ने कहा, "कथित अपराध के दस साल से अधिक समय बीत जाने और एफआईआर तथा ईसीआईआर के पंजीकरण के तीन साल से अधिक समय बीत जाने तथा पहले से की गई तलाशी और जब्ती के मद्देनजर, आवेदक के कहने पर कुछ भी बरामद या खोजा नहीं जा सकता।" न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए देरी के पहलू पर भी चर्चा की तथा कहा, "देरी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही गिरफ्तारी की आवश्यकता भी है।" "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धोखाधड़ी की घोषणा के 'पांच साल' बीत जाने के बाद शिकायत करने में देरी हुई है, बैंक ने मामले की सूचना सीबीआई को दी। सीबीआई ने धोखाधड़ी के लिए आवेदक को गिरफ्तार नहीं करने का विकल्प चुना। इस विलंबित चरण में, आवेदक की गिरफ्तारी या हिरासत से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा," न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने उत्तर में यह भी कहा कि ईडी आवेदक को गिरफ्तार करने या उसकी हिरासत में पूछताछ के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहा है, खासकर तब जब अपराध के 10 साल से अधिक समय बीत चुके हैं और ईसीआईआर के पंजीकरण के 3 साल से अधिक समय हो चुके हैं तथा ईडी द्वारा तलाशी और जब्ती के एक साल से अधिक समय हो चुका है।
अदालत ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45 के तहत जमानत की शर्तें सख्त हैं और जब सरकारी वकील द्वारा जमानत का विरोध किया जाता है, तो अदालत को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन बीमार या अशक्त व्यक्ति के पक्ष में शर्त में ढील दी जा सकती है। अदालत ने जोर देकर कहा , "इस मामले में, जहां तक ​​कथित धन शोधन की प्रक्रिया में दोष के तत्व का सवाल है, जब अनुसूचित अपराध का कमीशन ही अस्थायी रहा है, तो दोष का आकलन एक अपरिपक्व अभ्यास होगा।" अदालत ने कहा कि हालांकि आवेदक के इस दावे को नकार दिया गया है कि वह बीमार या अशक्त है, लेकिन आवेदक द्वारा इस पहलू पर भरोसा किए गए दस्तावेजों को विवादित नहीं किया गया है या उन्हें जाली या मनगढ़ंत नहीं बताया गया है। इस तरह से भरोसा किए गए दस्तावेजों की जांच करने पर, जाहिर है कि आवेदक को विशेष आहार और देखभाल की आवश्यकता है।
न्यायालय ने पाया कि आवेदक ईडी द्वारा जारी समन के जवाब में कई मौकों पर जांच में शामिल हुआ है। न्यायालय ने आगे कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती पहले ही की जा चुकी है, साथ ही संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। न्यायाधीश ने
कहा, "जांच अधिकारी या विशेष अभियोजक की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है कि आवेदक से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।" न्यायालय ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर जवाब की दलीलों से यह स्पष्ट है कि उन्हें जांच में शामिल होने के लिए आवेदक की उपस्थिति की आवश्यकता है, जब भी बुलाया जाए। यहां तक ​​कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका पर भी सवाल उठाया गया है।" 28.06.2021 को छह बैंकों के संघ के नेता बैंक ऑफ इंडिया ने मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल) के पक्ष में दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स एसआरएमजेपीएल के खाते में 'धोखाधड़ी' हुई थी, जिसे शुरू में वर्ष 2008 में साझेदारी फर्म के रूप में गठित किया गया था और बाद में वर्ष 2009 में एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता बैंक ने बंधक स्टॉक (सोना, हीरा, चांदी और कीमती पत्थर) के बदले 2010 में 45 करोड़ रुपये मंजूर/वितरित किए, जबकि वर्ष 2013 में कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया और वर्ष 2014 में इसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया गया और अन्य बैंक कंसोर्टियम के सदस्य बन गए।सीबीआई ने दिनांक 16.07.2021 को धारा 406, 420 आईपीसी के साथ धारा 120 बी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके बाद ईडी ने 06.09.2021 को ईसीआईआर दर्ज की थी और तीन साल बीत जाने के बावजूद न तो अभियोजन पक्ष की शिकायत और न ही कोई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है।गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा, नवीन शर्मा, प्रभाव रल्ली और निमिषा जैन पेश हुए।
यह तर्क दिया गया कि धोखाधड़ी का अपराध टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनी के खाते को धोखाधड़ी घोषित करने वाले आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करने के आधार पर रद्द कर दिया गया था।अधिकारियों के खिलाफ बैंक द्वारा 17ए के तहत मंजूरी देने से भी इनकार कर दिया गया था। अपराध का अस्तित्व ही संदिग्ध था। (एएनआई)
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