दिल्ली-एनसीआर

सीएम रेखा के खिलाफ शिकायत कोर्ट ने की खारिज

Kiran
7 Nov 2026 10:12 AM IST
सीएम रेखा के खिलाफ शिकायत कोर्ट ने की खारिज
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दिल्ली की एक अदालत ने एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान सरकारी अधिकारियों की भगवान हनुमान से तुलना करने वाली कथित टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायत शुक्रवार को खारिज कर दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत राम निवास शर्मा द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में अदालत को बताया कि गुप्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। पुलिस ने कहा कि जब उसके भाषण पर संपूर्णता से विचार किया गया तो उसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रति प्रशंसा और देवता के प्रति सम्मान झलकता था। शर्मा ने 23 सितंबर, 2025 को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी बस सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर एक सरकारी कार्यक्रम में कथित तौर पर की गई टिप्पणी पर गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
शिकायत के अनुसार, गुप्ता ने टिप्पणी की थी कि सरकारी अधिकारी अपने अस्थायी अधिकार का प्रयोग तभी करते हैं जब उनकी "पूंछ में आग लग जाती है", कथित तौर पर उनकी तुलना भगवान हनुमान से की गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि टिप्पणी ने भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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