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अदालत ने क्रिकेटर मृगांक सिंह को धोखाधड़ी मामले में 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का दिया निर्देश

Admin Delhi 1
20 July 2022 6:09 AM GMT
अदालत ने क्रिकेटर मृगांक सिंह को धोखाधड़ी मामले में 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का दिया निर्देश
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दिल्ली कोर्ट रूम न्यूज़: साकेत कार्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभितेष कुमार की अदालत ने क्रिकेटर ऋषभ पंत की ओर हरियाणा के क्रिकेटर मृगांक सिंह के खिलाफ दायर एक करोड़ 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मृगांक सिंह को 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मृगांक सिंह अदालत में पेश नहीं हुए, उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने मृगांक सिंह को अपना बयान दर्ज कराने के लिए अंतिम मौका देते हुए 25 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।13 मई को अदालत ने ऋषभ पंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के क्रिकेटर मृगांक सिंह को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। मृगांक सिंह फिलहाल एक दूसरे मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। साकेत अदालत ने आर्थर रोड जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से मृगांक सिंह को 19 जुलाई को पेश करें।

ये है मामला: ऋषभ पंत की शिकायत के मुताबिक मृणांक सिंह ने उसे कम कीमत पर महंगी घडिय़ां दिलाने की पेशकश की थी। इसके अलावा मृणांक ने पंत से गहने समेत महंगी वस्तुएं भी ली थीं, जिसे उसने नहीं लौटाया। मृगांक सिंह फिलहाल एक दूसरे मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। साकेत अदालत ने आर्थर रोड जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से मृगांक सिंह को 19 जुलाई को पेश करें। ऋषभ पंत की शिकायत के मुताबिक मृणांक सिंह ने पंत को बताया कि उसने लग्जरी घडिय़ां बैग, आभूषण खरीदने और बेचने का व्यवसाय शुरू किया है। उसने पंत से झूठे वादे किए कि वह उनके लिए बहुत सस्ते दामों पर लग्जरी घडि़य़ां और अन्य सामान खरीद सकता है। इसके बाद ऋषभ पंत ने मृणांक सिंह को एक बड़ी राशि ट्रांसफर कर दिया।

इसके अलावा उन्होंने कुछ कीमती सामान भी मृणांक को दिए, ताकि वह उन सामानों को फिर से बेचकर पंत को भारी मुनाफा दे सके। बाद में पैसे के लेनदेन को लेकर जब विवाद आगे बढ़ा, तो ऋषभ पंत ने मृगांक सिंह को लीगल नोटिस भेजा, तब दोनों के बीच एक करोड़ 63 लाख रुपये लौटाने को लेकर समझौता हुआ। जिसके आधार पर मृगांक सिंह ने ऋषभ पंत को चेक जारी किया। जब ऋषभ पंत ने इस चेक को बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया, उसके बाद ऋषभ ने साकेत अदालत में चेक बाउंस का केस दर्ज कराया है।

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