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अदालत ने मनी लॉन्डरिंग के आरोपी को परिवार के पास दुबई जाने की दी इजाजत
दिल्ली कोर्ट रूम: पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह की अदालत ने दुबई में रहने वाले एनआरआई कारोबारी को अदालत से बड़ी राहत देते हुए दुबई में रह रहे उनके परिवार के पास जाने की इजाजत दे दी है। कारोबारी, मनी लॉन्डरिंग मामले के कारण पिछले आठ महीने से अपने परिवार से दूर भारत में ही है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया हुआ था। लेकिन अब अदालत ने कारोबारी को दुबई अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने जांच एजेंसी को आरोपी पर निगरानी रखने को कहा है। आरोपी अगर दुबई से बाहर जाना चाहेगा, तो उसे पहले इजाजत लेनी होगी।
आरोपी कारोबारी का जन्म ईरान में हुआ था। लेकिन भारत में उसका बड़ा कारोबार है। अकसर उसका भारत आना.जाना रहता है। यह कारोबारी 14 अक्तूबर 2021 को मुम्बई आया था। तभी उसे प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया। जिसके चलते वह देश नहीं छोड़ सका था। अदालत ने कारोबारी को कहा है कि अगर वह जांच में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया जाएगा और वह किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाएगा और ना कारोबार चल पाएगा।