दिल्ली-एनसीआर

Court ने दंगा, हत्या के 11 आरोपियों को बरी किया, एक को दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया

Rani Sahu
13 Jun 2025 8:42 AM IST
Court ने दंगा, हत्या के 11 आरोपियों को बरी किया, एक को दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दंगा, हत्या और आपराधिक साजिश समेत अन्य अपराधों के 11 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के एक आरोपी को दोषी ठहराया है।
यह मामला 2020 में गोकुल पुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी को धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और भड़काऊ बयान देने के अपराध में दोषी ठहराया। उन्हें अन्य अपराधों से भी बरी कर दिया गया है।
एएसजे प्रमाचला ने कहा, "मुझे लगता है कि आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी उर्फ ​​राजपूत, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ ​​बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ ​​फौजी, प्रिंस, जतिन शर्मा, ऋषभ चौधरी उर्फ ​​तपश, विवेक पांचाल उर्फ ​​नंदू, हिमांशु ठाकुर, संदीप उर्फ ​​मोगली और साहिल उर्फ ​​बाबू के खिलाफ धारा 144, 147, 148, 302, 201, 432, 34 और धारा 149 के तहत आरोप साबित नहीं होते।"
एएसजे प्रमाचला ने कहा, "मुझे यह भी लगता है कि आरोपी टिंकू अरोड़ा के खिलाफ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत संदेह से परे नहीं हैं। इसलिए उन्हें ऐसे आरोपों से बरी किया जाता है।" एएसजे प्रमाचला ने 5 जून को दिए फैसले में कहा, "आरोपी लोकेश सोलंकी उर्फ ​​राजपूत के खिलाफ धारा 153-ए, 505 आईपीसी के तहत आरोप साबित हुए हैं और उसे इन दोनों प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है।" अन्य 11 आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों से बरी कर दिया गया है। इस मामले में लोकेश कुमार सोलंकी उर्फ ​​राजपूत, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ ​​बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ ​​फौजी, प्रिंस, जतिन शर्मा, ऋषभ चौधरी उर्फ ​​तपश, विवेक पंचाल उर्फ ​​नंदू, हिमांशु ठाकुर, टिंकू अरोड़ा, संदीप उर्फ ​​मोगली और साहिल उर्फ ​​बाबू को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर धारा 144, 147, 148, 149, 153-ए, 188, 505, 302, 201 और 120-बी/34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप लगाए और पूरक आरोप पत्र दाखिल किए।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 01 मार्च, 2020 को, गंगा पब्लिक स्कूल के पास नाले में पड़े एक शव के बारे में एक पीसीआर कॉल गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। 9 मार्च, 2020 को मोहम्मद तहसीन ने शव की पहचान अपने बेटे आस मोहम्मद के रूप में की। जांच के दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप 'कट्टर हिंदू एकता' सामने आया। कुछ आरोपी व्यक्ति इस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। यह आरोप लगाया गया था कि "कट्टर हिंदू एकता" नामक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों ने हिंदुओं पर हमला करने के लिए मुसलमानों को सबक सिखाने की साजिश रची और उन्होंने खुद को लाठी, डंडे, डंडे आदि से लैस किया और संपत्ति को नष्ट करने/जलाने के इरादे से इलाके में घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जो भी मुसलमान उनके सामने आएगा, उसे मार डालेंगे। (एएनआई)
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