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शादी करने पर कपल को मिले 2.5 लाख रुपये: 90% लोग Scheme से अनजान
Anurag
8 Dec 2025 7:36 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: हर साल देश भर में लाखों शादियाँ होती हैं। आजकल, सबसे साधारण शादी समारोह में भी 10 से 15 लाख रुपये का खर्च आता है। इसके लिए कई लोगों को लोन लेना पड़ता है। कुछ लोग अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों से पैसे उधार लेते हुए भी देखे जाते हैं। हालांकि, ऐसी स्थिति में, केंद्र सरकार की एक योजना कई जोड़ों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का नाम है, डॉ. अंबेडकर अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता योजना। इस योजना के तहत, अंतर-जातीय विवाह करने वाले योग्य जोड़े को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना 2013 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जो अभी भी जारी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, शादीशुदा जोड़े में से एक दलित समुदाय का होना चाहिए और शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। साथ ही, यह सहायता केवल पहली शादी के लिए दी जाती है। आवेदन करने के लिए, शादी के एक साल के भीतर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को आवेदन भेजना अनिवार्य है।
खास बात यह है कि अगर जोड़े ने पहले राज्य या केंद्र सरकार से कोई अन्य वित्तीय सहायता ली है, तो वह राशि 2.5 लाख रुपये की कुल ग्रांट में से काट ली जाती है। ग्रांट का स्ट्रक्चर साफ है और 1.5 लाख रुपये सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से जोड़े के जॉइंट अकाउंट में जमा किए जाते हैं। जबकि बाकी 1 लाख रुपये तीन साल के लिए FD में रखे जाते हैं और अवधि पूरी होने पर, यह राशि ब्याज के साथ जोड़े को दी जाती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक संबंधित सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ अपना आवेदन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज सकता है। साथ ही, आवेदन जिला प्रशासन या राज्य सरकार के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। आवेदन के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दलित जीवनसाथी का जाति प्रमाण पत्र, पहली शादी का प्रमाण, वैधानिक हलफनामा, आय प्रमाण पत्र और जॉइंट अकाउंट का विवरण जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। खास बात यह है कि योजना के बारे में विस्तृत जानकारी डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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