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निगम का दावा: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश के तहत की गई

Admin Delhi 1
22 April 2022 7:00 PM GMT
निगम का दावा: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश के तहत  की गई
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दिल्ली न्यूज़: जहांगीरपुरी के सी-ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने के मामले में एमसीडी पर अंगुली उठने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दावा किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसरण में की गई थी। निगम ने कहा कि 11 अप्रैल को पहले ही बी व सी ब्लॉक बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। निगम सूत्रों के अनुसार बी व सी ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन बनाम उत्तर निगम और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निगम ने बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम के अनुसार 12 अप्रैल को न्यायलय ने निगम को सड़क पर सभी अनधिकृत निमार्णों को हटाने के लिए कहा, चाहे वह कच्चा हो या पक्का। 20 अप्रैल की कार्रवाई उस आदेश का पालन थी और सार्वजनिक भूमि से केवल अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए गए थे।

न्यायालय में पेश की गई स्थिति रिपोर्ट में उत्तर निगम ने कहा कि जहांगीरपुरी में बी व सी ब्लॉक में केवल दो तहबाजारी आवंटित की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन में अभी भी वेंडिंग गतिविधियां की जा रही हैं। निगम के अनुसार इस तरह के अभियान क्षेत्र में नियमित थे। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कवायद के लिए आमतौर पर सहायक आयुक्त द्वारा कार्य योजना तैयार की जाती है और बाद में पीडब्ल्यूडी, डीडीए और पुलिस सहित अन्य संबंधित एजेंसियों को सूचित किया जाता है। पुलिस बल की मांग अभियान से 4-7 दिन पहले भेजी जाती है क्योंकि बुलडोजर और ट्रकों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जब हमें पुलिस बल मिलता है, तो कार्रवाई की जाती है।

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