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कोरोना: दिल्ली में कल रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू, इन्हें आने-जाने में मिलेगी छूट

Renuka Sahu
7 Jan 2022 2:35 AM GMT
कोरोना: दिल्ली में कल रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू, इन्हें आने-जाने में मिलेगी छूट
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फाइल फोटो 

दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, उसके खत्म होते ही शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लग जाएगा यानि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, उसके खत्म होते ही शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लग जाएगा यानि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर छूट होगी। उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा की मंजूरी मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उन्हें मान्य पहचान पत्र दिखाने के बाद ही आवाजाही करने दिया जाएगा।
ई-पास के लिए आवेदन कर सकेंगे
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में जरूरी सेवा से जुड़े लोग जिनके पास कोई मान्य पहचान पत्र नहीं है उनके लिए ई-पास की सुविधा मिलेगी। वह दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर वीकेंड कर्फ्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
घरेलू सहायक भी नहीं कर पाएंगे आवाजाही
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जरूरी सेवा मतलब जरूरी सेवा यानि दिल्ली में घरों में काम करने वाले घरेलू सहायक (जैसे काम करने वाले चालक, माली या नौकर) भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवाजाही नहीं कर पाएंगे। जैन ने कहा कि दो दिन लोग अपना काम खुद कर सकते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए इतना करना पड़ेगा। इस दौरान रेस्तरां भी बंद रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि ई-कॉमर्स की होम डिलिवरी भी बंद रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सामान जैसे दवाई या खाने-पीने के सामान की डिलीवरी कर सकेंगे।
इन्हें ई-पास मिलेगा
दिल्ली में ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, मगर उनके पास सरकार या किसी संस्था की ओर से कोई मान्य पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें ई-पास जारी होगा। इसमें उत्पादन ईकाई से जुड़े, परिवहन, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोग शामिल होंगे। ई-पास के लिए उन्हें जहां वह काम करते हैं उनका पंजीकरण लाइसेंस, जीएसटी नंबर वाला फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू में पास जारी किया जाएगा।
मान्य पहचान पत्र दिखाने पर इन्हें छूट
जरूरी सेवा से जुड़े लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों के जज, अधिकारी व कर्मचारी। विभिन्न देशों के उच्चायुक्त और उनके अधिकारी। संवैधानिक पद पर बैठे लोग। सरकारी और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजी से जुड़े लोग। मेडिकल उपकरण आपूर्ति करने वाले लोग जैसे ऑक्सीजन, दवाई व अन्य। गर्भवती महिलाएं या अन्य बीमारी से जुड़े मरीज जिन्हें अस्पताल जाना हो।
कोविड जांच कराने या कोविड टीका लगाने के लिए जा रहे लोग। प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे छात्र को परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाना होगा। शादी में जा रहे अधिकतम 20 लोग, मगर शादी का कार्ड दिखाना होगा। मीडियाकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने पर छूट।
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