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कंज्यूमर कोर्ट अत्याचारपूर्ण कृत्यों से जुड़े मामलों का फैसला नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट
Rani Sahu
1 April 2023 1:45 PM GMT

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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतें (कंज्यूमर कोर्ट) तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों का फैसला नहीं कर सकती हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा: आयोग के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण, तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों को उक्त अधिनियम के तहत मंच/आयोग द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने आगे कहा, सेवा में कमी, साथ ही तय की गई, को आपराधिक कृत्यों या अत्याचारपूर्ण कृत्यों से अलग करना होगा। अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अनुसार, सेवा में प्रदर्शन की गुणवत्ता, प्रकृति और तरीके में इरादतन गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि सेवा में कमी को साबित करने का भार हमेशा आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सिटी यूनियन बैंक ने 8 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को गलत खाते में स्थानांतरित कर दिया था। शिकायतकर्ता ने 1999 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) में शिकायत दर्ज की। राज्य आयोग ने बैंक और उसके अधिकारी को दोषपूर्ण सेवा का दोषी पाया और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, नुकसान और कठिनाई के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे के साथ बैंक को 8 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अन्य ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का रुख किया, लेकिन इसकी अपील फरवरी 2007 में खारिज कर दी गई। एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष 2009 में उनके द्वारा अपील दायर की गई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिटी यूनियन बैंक और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने इस तथ्य की सराहना नहीं करने में त्रुटि की थी कि प्रदर्शन में किसी भी दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता के अभाव में, जो अपीलकर्ताओं के बैंक द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता थी, यह नहीं माना जा सकता था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(जी) के तहत परिभाषित सेवा में कमी थी।
वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि कोई धोखाधड़ी की गई थी, तो ऐसे विवाद राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि जब दो मंचों ने लगातार अपीलकर्ताओं को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है, तो शीर्ष अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बैंक अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा और बैंक की ओर से सेवा में स्पष्ट कमी थी।
पीठ ने कहा: जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का सवाल है, अगर शिकायत में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर भी लिया जाए, तो यह भी स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अपीलकर्ताओं के बैंक के कर्मचारियों की ओर से कर्तव्य के निर्वहन में कोई जानबूझकर गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता नहीं थी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के तहत सेवा में कमी के रूप में माना जा सकता है।
पीठ ने कहा कि कंपनी के निदेशकों में से एक के बीच कुछ विवाद चल रहे थे, यदि कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी, तो बैंक के कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, अगर उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया था और उचित प्रक्रिया का पालन किया था।
पीठ ने कहा: मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के अर्थ के भीतर अपीलकर्ता-बैंक के कर्मचारियों की ओर से सेवा में कमी को साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा है, उसकी शिकायत खारिज करने योग्य है, और तदनुसार खारिज की जाती है। इसलिए राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाते हैं और अपास्त किए जाते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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