दिल्ली-एनसीआर

जेपी गोल्फ कोर्स में कंस्ट्रक्शन पर लगा बैन

Admin Delhi 1
12 Nov 2022 7:14 AM GMT
जेपी गोल्फ कोर्स में कंस्ट्रक्शन पर लगा बैन
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एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा शहर से बड़ी खबर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जेपी गोल्फ कोर्स एंड रिजॉर्ट में विकास प्राधिकरण में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल, गोल्फ कोर्स का संचालन करने वाली जेपी समूह की कंपनी ने नक्शा पास करवाए बगैर हेलीपैड का निर्माण कर दिया। दो रेजिडेंशियल टावरों का भी निर्माण किया जा रहा था। गोल्फ कोर्स में रहने वाले लोगों ने इस बाबत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) से शिकायत की। प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कंपनी की ओर से जवाब नहीं दिया गया। अब प्राधिकरण में निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। जमीन का आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है।

है मामला: शहर की लग्जरी आवासीय परियोजना जेपी ग्रीन्स में अवैध रूप से हेलीपैड का निर्माण करवाया गया है। इस हैलीपेड पर जेपी समूह के निदेशकों का हेलीकॉप्टर लैंड करता है। जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। यहां रहने वाले लोगों से इस बारे में विकास प्राधिकरण से जानकारी मांगी। पूछा गया कि आवासीय परिसर के बीच हैलीपेड निर्माण को कैसे मंजूरी दे दी गई? इसके बाद मामला गरमा गया। निवासियों की जांच-पड़ताल में एक और बड़ी जानकारी सामने आई। जेपी ग्रीन्स में दो आवासीय टॉवर बनाए जा रहे हैं। कंपनी ने इन दो टॉवरों का निर्माण करने के लिए भी नक्शे पास नहीं करवाए हैं।

हाई कोर्ट पहुंचा मामला, हेलीपैड को तोड़ा गया: जेपी ग्रीन्स के निवासियों ने हेलीपैड को लेकर प्राधिकरण से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। मजबूर होकर लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने हेलीपैड को ध्वस्त कर दिया है। गोल्फ कोर्स की जमीन पर हो रहे निर्माण को रोक दिया गया। जेपी ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी माना है कि बिना अनुमति के हेलीपैड का संचालन किया जा रहा था। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को करेगा।

237 एकड़ में है दुनिया का टॉप गोल्फ कोर्स: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2000-01 में जेपी एसोसिएट लिमिटेड को 237 एकड़ जमीन आवंटित की गई। इसमें गोल्फ कोर्ट के लिए 193.5 एकड़ और करीब 42 एकड़ आवासीय गतिविधियों के लिए आवंटित किया था। इस परियोजना में हेलीपैड बना लिया गया। साथ ही गोल्फ कोर्स एरिया में आवासीय टॉवरों का निर्माण शुरू हुआ। इसके विरोध में निवासियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने प्राधिकरण को कार्रवाई करने का आदेश दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को जेपी ग्रीन्स के अंदर अवैध रूप से चलाए जा रहे हेलीपैड की सुविधा को ध्वस्त कर दिया। साथ ही परियोजना के अंदर गोल्फ कोर्स की जमीन पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।

जेपी समूह ने प्राधिकरण के नोटिसों को नजरअंदाज किया: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमनदीप डुली ने बताया कि जेपी ग्रीन्स के अंदर हेलीपैड चलाने की अनुमति नहीं थी। उसे ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही अवैध निर्माण को रुकवाया गया है। अवैध निर्माण को लेकर जांच की जा रही है। जेपी ग्रीन्स के निवासियों की शिकायतों पर कंपनी को तीन बार नोटिस जारी किए गए लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई। अब हमने सख्ती बरतते हुए पूरे परिसर में निर्माण पर पाबंदी लगा दी है। हेलीपैड और दो आवासीय टॉवरों का निर्माण करने के लिए प्राधिकरण से नक्शे पास नहीं करवाए गए हैं। हाईकोर्ट में भी प्राधिकरण ने अपना पक्ष रखा है।

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