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12 अपर न्यायाधीशों को स्थायी करने की मंजूरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के चार हाई कोर्ट में कार्यरत 12 अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कोलेजियम के इस फैसले के बाद संबंधित न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह निर्णय उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों और लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने संबंधित हाई कोर्ट से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद इन नामों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरुआत में एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। उनके कार्यकाल, न्यायिक प्रदर्शन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर बाद में स्थायी नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।
कोलेजियम व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें स्थायी किए जाने की प्रक्रिया में संबंधित हाई कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के समक्ष पहुंचता है। यहां उपलब्ध रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर नामों पर विचार किया जाता है। चार हाई कोर्ट के कुल 12 अपर न्यायाधीशों को स्थायी करने की मंजूरी मिलने के बाद अब प्रस्ताव आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार के पास जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाती है।
हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पद लंबे समय से न्यायपालिका के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं। बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बीच न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने पर लगातार जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में अपर न्यायाधीशों को स्थायी किए जाने से संबंधित अदालतों में न्यायिक कार्य को निरंतरता मिलने की उम्मीद है। संविधान के तहत हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों के साथ अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। मामलों की बढ़ती संख्या या काम के अतिरिक्त दबाव जैसी परिस्थितियों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। निर्धारित प्रक्रिया के बाद योग्य पाए जाने पर उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम समय-समय पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और स्थायी नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करता है। कोलेजियम की सिफारिशें सार्वजनिक किए जाने के बाद संबंधित नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। चार हाई कोर्ट के 12 अपर न्यायाधीशों के संबंध में लिए गए इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार की प्रक्रिया और औपचारिक नियुक्ति अधिसूचना पर नजर रहेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद ही संबंधित न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रभावी होगी।
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