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कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिल्ली में वितरित नहीं हुआ: औषधि नियंत्रण विभाग
Kiran
11 Oct 2025 1:27 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत से जुड़ा कोल्ड्रिफ कफ सिरप, दिल्ली में कभी वितरित ही नहीं किया गया था, दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। यह खुलासा कफ सिरप के एक ज़हरीले बैच को लेकर देश भर में फैली चिंता के बाद विभाग द्वारा किए जा रहे एक सर्वेक्षण के दौरान हुआ। अधिकारियों के अनुसार, सिरप के बैच - SR-13 - के वितरण रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि राजधानी में इसकी कोई खेप नहीं भेजी गई थी।
दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आपूर्ति श्रृंखला की गहन समीक्षा से पता चलता है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप की कोई खेप दिल्ली नहीं पहुँची। फिर भी, एहतियात के तौर पर, हमने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए शहर भर से कई कफ सिरप के नमूने एकत्र किए हैं।" विभाग ने शहर के विभिन्न हिस्सों में केमिस्ट की दुकानों और थोक विक्रेताओं से विभिन्न कफ सिरप के 30 नमूने एकत्र किए हैं ताकि डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) संदूषण और भारी धातुओं के अंशों की जाँच की जा सके। इन नमूनों को विस्तृत विश्लेषण के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजा गया है।
इस बीच, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की जाँच पूरी होने तक दिल्ली में कोल्ड्रिफ ब्रांड की बिक्री, आपूर्ति और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में कफ सिरप की आपूर्ति करने वाली सभी कंपनियों के लिए अब डीईजी परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत की शुरुआती रिपोर्टों के बाद, दवा निरीक्षकों, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की 20 से ज़्यादा टीमों को दवा दुकानों का निरीक्षण करने और संदिग्ध खेपों को ज़ब्त करने के लिए राजधानी भर में तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में पहले से ही कुछ कफ सिरप पर प्रतिबंध हैं। 2021 में, राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के कई मामले सामने आने के बाद चार साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप देने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश एक ऐसी घटना के बाद आया था जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में निर्धारित सिरप दिए जाने के बाद 16 बच्चों को कलावती सरन अस्पताल लाया गया था। उनमें से तीन की मौत हो गई थी। इन मौतों के बाद, केंद्रीय डीजीएचएस ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि इस तरह के फॉर्मूलेशन बाल चिकित्सा श्रेणी में उपयोग के लिए अनुशंसित नहीं हैं।
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