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Delhi दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार दो आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जाँचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिलने के बाद नया आरोप जोड़ा गया है जो दर्शाते हैं कि हमला कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। दोनों आरोपी - राजेशभाई खिमजी और तहसीन सैयद - जो पहले से ही हिरासत में हैं, पर पहले हमला और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बीएनएस की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश के आरोप अब मामले में जोड़ दिए गए हैं।
बीएनएस की धारा 61 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैरकानूनी कार्य, या गैरकानूनी तरीकों से किसी अन्य वैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसा समझौता एक आपराधिक साजिश के बराबर होता है। इसमें आगे कहा गया है कि आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय अपराधों के षड्यंत्रकारियों को उसी सजा का सामना करना पड़ेगा जो अपराध को बढ़ावा देने पर मिलती है।
इस घटना के बाद, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। 40 पुलिसकर्मियों को स्थायी रूप से तैनात किया गया है और उनके किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश से पहले आगंतुकों की कई बार तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को मुख्यमंत्री को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब यह व्यवस्था वापस ले ली गई है। इसके बजाय, दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त तैनाती के साथ उनकी सुरक्षा संभाल ली है।
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