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CJP के संसद मार्च पर रोक, दिल्ली पुलिस ने लागू की धारा 163 BNSS

Saba Naaz
19 July 2026 8:21 PM IST
CJP के संसद मार्च पर रोक, दिल्ली पुलिस ने लागू की धारा 163 BNSS
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दिल्ली: पुलिस ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) की ओर से 20 जुलाई 2026 को संसद की तरफ प्रस्तावित मार्च को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मार्च के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही इसे आयोजित करने की अनुमति दी गई है। पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली जिले में सुरक्षा कारणों को देखते हुए धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू है और किसी भी तरह की अनधिकृत सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में संसद परिसर, आसपास के सरकारी प्रतिष्ठानों, आम नागरिकों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति किसी भी तरह का मार्च या प्रदर्शन करने की कोशिश कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में लागू धारा 163 BNSS के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि, निर्धारित नियमों और पूर्व अनुमति के साथ जंतर-मंतर जैसे स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि धारा 163 BNSS पहले लागू धारा 144 CrPC के समान है, जिसके तहत प्रशासन को किसी भी संभावित खतरे या कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार मिलता है। पुलिस का कहना है कि संसद सत्र के दौरान राजधानी में सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ जाती है, इसलिए किसी भी अनधिकृत गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी गैर-अधिकृत मार्च, सभा या प्रदर्शन का हिस्सा न बनें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस ने नागरिकों से यह भी कहा है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी का ही पालन करें।

दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों या संगठनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि CJP द्वारा संसद तक मार्च निकालने की खबरें सोशल मीडिया और कुछ अन्य माध्यमों से सामने आई थीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया। पुलिस का कहना है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति को बिना अनुमति संसद क्षेत्र की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं है।

संसद सत्र शुरू होने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम और बढ़ा दिए हैं। संसद के आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष योजना तैयार की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी तरह की असुविधा पैदा करना नहीं, बल्कि राजधानी में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने और किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहने की अपील की है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

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