दिल्ली-एनसीआर

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का बचाव किया

Bharti Sahu
26 April 2025 1:58 PM IST
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का बचाव किया
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सुप्रीम कोर्ट
New Delhi : नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह नए वक्फ कानून के क्रियान्वयन पर आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौतियों की सुनवाई हो रही है।
शुक्रवार दोपहर को एक प्रस्तुतिकरण में सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अदालतों के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैधानिक प्रावधानों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। - "संवैधानिकता की एक धारणा है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है और अंतरिम रोक शक्ति संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ है," इसने कहा। "यह कानून एक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है...जिसके बाद संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस हुई है," इसने कहा। "और, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास निस्संदेह कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है, इस अंतरिम चरण में किसी भी प्रावधान के संचालन के खिलाफ निषेधाज्ञा देना राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन का उल्लंघन होगा।" सरकार ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में दायर याचिकाओं में "किसी भी व्यक्तिगत मामले में अन्याय की शिकायत नहीं की गई है" और इसलिए किसी अंतरिम आदेश द्वारा संरक्षण की मांग नहीं की गई है।
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