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केंद्र सरकार ने की WhatsApp की अर्जी खारिज करने की मांग
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में IT नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप (WhatsApp) की याचिका का विरोध किया है. सरकार ने हाई कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की है. साथ ही यह भी कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है. केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक कंपनी है. भारत में इसके व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है और ये अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है.
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक इकाई है और किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. असल में, नये आईटी नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक और व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दी थी. जिस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इससे पहले हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. नये नियमों के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप सहित तमाम मैसेजिंग एप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी संदेश/मैसेज को किसने भेजा.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. पीठ ने मंत्रालय को मामले की आज होने वाली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये थे. फेसबुक और व्हाट्सएप ने याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी नये आईटी नियमों को चुनौती देते हुए कहा है कि यह कानून असंवैधानिक होने के साथ-साथ लोगों के निजता के अधिकार का हनन भी करता है. याचिका में नये आईटी नियमों को रद्द करने की मांग करते के साथ ही, जब तक याचिका लंबित है तब तक के लिए नये नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है.