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Central Command: अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाई
Tara Tandi
19 Jun 2026 4:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुनाएगा जो मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म टेलीग्राम ने दायर की है। इसमें 21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पूरे भारत में अपनी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोकने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को चुनौती दी गई है।
जस्टिस तेजस करिया की सिंगल-जज बेंच ने गुरुवार को टेलीग्राम और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, फ़ैसला शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा।
यह रिट याचिका उन पाबंदियों पर सवाल उठाती है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफ़ारिशों के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत जारी निर्देशों के आधार पर लगाई गई थीं।
टेलीग्राम ने पूरे भारत में 22 जून तक अपनी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोकने और 30 जून तक अपने मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद करने के केंद्र के फ़ैसले को चुनौती दी है। उसका तर्क है कि ये पाबंदियां ज़रूरत से ज़्यादा हैं और लाखों यूज़र्स पर बुरा असर डालती हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इस फ़ैसले का बचाव करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि टेलीग्राम के आर्किटेक्चर और परीक्षा से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में इसके बार-बार गलत इस्तेमाल के कारण सरकार के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इमरजेंसी ब्लॉकिंग की शक्तियों का इस्तेमाल करने के अलावा "कोई और विकल्प" नहीं बचा था।
MeitY के ज़रिए दायर एक हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि यह फ़ैसला "दूसरे सभी विकल्पों को आज़माने" के बाद ही लिया गया, जिसमें गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने के लिए बार-बार किए गए अनुरोध भी शामिल थे, जो नाकाफ़ी पाए गए।
केंद्र के अनुसार, NTA ने टेलीग्राम के कई ऐसे चैनलों की पहचान की थी जो कथित तौर पर NEET के प्रश्न-पत्र बेचने और परीक्षा से जुड़े घोटालों में शामिल थे।
उसने दावा किया कि पहचाने गए चैनलों, ग्रुप्स और बॉट्स की कुल पहुंच लगभग 1.46 लाख अकाउंट्स तक थी और वे परीक्षा-पत्रों तक कथित पहुंच के बदले उम्मीदवारों से खुलेआम पैसे मांग रहे थे।
केंद्र सरकार का कहना था कि उसकी "मुख्य प्राथमिकता" दोबारा परीक्षा की पवित्रता और शुचिता सुनिश्चित करना है। यह परीक्षा 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है, क्योंकि 3 मई को हुई मूल NEET (UG) 2026 परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक होने के आरोप लगे थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह मामला तब अपने हाथ में लिया जब टेलीग्राम ने सरकार की अस्थायी पाबंदियों के ख़िलाफ़ तत्काल राहत की मांग की।
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