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केंद्र ने IAS अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी
Anurag
26 Dec 2025 5:20 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को चेतावनी दी है। केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि उन्हें तय समय के अंदर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि अगर जानकारी देने में देरी होती है, तो प्रमोशन रुक सकता है। केंद्र ने IAS अधिकारियों को अगले साल 31 जनवरी तक अपनी सालाना प्रॉपर्टी की जानकारी देने का आदेश दिया है।
सरकार ने अपने आदेशों में कहा है कि वेतन नियमों को लागू करने के लिए IPR फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने जनवरी 2017 से IAS अधिकारियों के लिए ऑनलाइन IPR फाइल करना संभव बनाया था। यह प्रक्रिया स्पैरो मॉड्यूल में की गई थी। हालांकि, ऑनलाइन मॉड्यूल 31 जनवरी को बंद हो जाएगा और सभी IAS अधिकारियों को तय समय के अंदर अपने IPR फाइल करने का निर्देश दिया गया है।
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