दिल्ली-एनसीआर

केंद्र ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की याचिका का विरोध किया

Anurag
26 Dec 2025 3:43 PM IST
केंद्र ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की याचिका का विरोध किया
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Delhi दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर एयर प्यूरीफायर पर GST कटौती का मुद्दा उठाया। इस मौके पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को GST कटौती के मुद्दे पर विस्तार से जवाब देने का निर्देश दिया। इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया गया।
बता दें कि एडवोकेट कपिल मदान ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस के तौर पर क्लासिफाई करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। दो दिन पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से अस्थायी रूप से छूट क्यों नहीं दे सकती। दिल्ली कोर्ट ने आज फिर इस मामले की सुनवाई की। इस मौके पर कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी नाराज़गी जताई। उसने पूछा कि GST कटौती पर फैसला लेने में GST काउंसिल को क्या दिक्कत है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। उसने तर्क दिया कि यह स्वीकार्य नहीं है। उसने कहा कि मेडिकल डिवाइस का क्लासिफिकेशन स्वास्थ्य मंत्रालय करता है और GST काउंसिल ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र की ओर से सुनवाई में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा कि GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है। चूंकि इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, इसलिए GST कम करने की प्रक्रिया दो दिनों में पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। इसके बाद अगली सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए टाल दी गई।
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