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दिल्ली-एनसीआर
तंबाकू उत्पादों के लिए अधिकतम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर दर की सीमा तय
Rani Sahu
26 March 2023 1:08 PM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| सरकार ने अन्य मदों के अलावा सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। यह सीमा वित्त विधेयक में किए गए 75 संशोधनों में से एक है, जिसे 24 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था।
मुआवजा उपकर को उनके खुदरा बिक्री मूल्य की अधिकतम दर से जोड़ा गया है।
वित्त विधेयक के अनुसार, पान मसाला प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल्य के 51 प्रतिशत की अधिकतम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को आकर्षित करेगा।
वर्तमान में पान मसाला पर 135 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लिया जाता है।
इसी तरह, तंबाकू के लिए दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक प्लस 290 प्रतिशत यथामूल्य या प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल्य का 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
उपकर 28 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर के ऊपर लगाया जाता है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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