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सीबीआई ने चिंटेल्स पारादीसो इमारत ढहने के मामले में नई प्राथमिकी की दर्ज

Shiddhant Shriwas
17 Jan 2023 2:13 PM GMT
सीबीआई ने चिंटेल्स पारादीसो इमारत ढहने के मामले में नई प्राथमिकी की दर्ज
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नई प्राथमिकी की दर्ज
नई दिल्ली: गुरुग्राम में चिन्टेल्स पारादीसो आवासीय अपार्टमेंट परिसर में एक टावर गिरने के लगभग एक साल बाद, जिसमें दो लोगों की जान चली गई, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को मामले के संबंध में एक नई प्राथमिकी दर्ज की।
पिछले साल 10 फरवरी को सेक्टर 109 में चिंटल्स पैराडिसो में टॉवर डी की छठी मंजिल के अपार्टमेंट की छत गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी, जिससे छतें और फर्श सीधे पहली मंजिल तक गिर गए थे। गनीमत रही कि छठी और पहली मंजिल के बीच के फ्लैट खाली थे, नहीं तो ज्यादा जनहानि हो सकती थी।
हरियाणा सरकार द्वारा एजेंसी को इस मामले को देखने का निर्देश दिए जाने के बाद सीबीआई ने चिंटेल ग्रुप के एमडी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की।
प्रारंभ में, बजघेरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब, केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में आईपीसी की धारा 304 (II), 338, 427, 465, 468, 471, और 120-बी और हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम की धारा 10 और 12 को जोड़ा है।
छत की छत गिरने के मामले में चिंटेल पारादीसो निवासी राजेश भारद्वाज ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. राजेश की पत्नी एकता भारद्वाज (31) मलबे में फंस गई और बाद में उसकी मौत हो गई।
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