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दिल्ली-एनसीआर
सीबीआई ने 48 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में पांच लोगों, जयपुर की कंपनी पर मामला दर्ज किया, छापेमारी जारी
Rani Sahu
21 March 2024 11:56 AM GMT
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नई दिल्ली : लगभग 48.06 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने जयपुर स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों और प्रमोटरों सहित पांच व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया है।
बिजली वितरण ट्रांसफार्मर के निर्माण और मरम्मत में लगी कंपनी पर आरोप है कि उसने नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करके बैंक को धोखा देने में मिलीभगत की।
उन पर अंतर्देशीय ऋण पत्र (एलसी) और बैंक गारंटी (बीजी) पर चूक करने के साथ-साथ संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के माध्यम से बैंक फंड को स्थानांतरित करने का भी आरोप है।
रिपोर्ट लिखे जाने तक सीबीआई जयपुर में आरोपियों की फैक्ट्री, आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित पांच स्थानों पर तलाशी ले रही थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, मामले में पांच लोगों को नामित किया गया है - मेसर्स स्वास्टिक कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, संदीप जैन (निदेशक/गारंटर), नीलम जैन (पूर्व-निदेशक/गारंटर), इंद्रा जैन (निदेशक/गारंटर), शरद कुमार बाकलीवाल (गारंटर), अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति। एजेंसी के मुताबिक, सभी चार व्यक्तियों और निजी फर्म पर लगभग 48.06 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। (एएनआई)
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Rani Sahu
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