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CBI ने SBI फ्रॉड केस में रिलायंस टेलीकॉम और उसके पूर्व डायरेक्टर्स के खिलाफ छापेमारी की

Delhi दिल्ली: CBI ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में 114.98 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड के सिलसिले में रिलायंस टेलीकॉम के दो पूर्व डायरेक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उनके घरों और कंपनी ऑफिस में तलाशी ली है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। CBI के एक प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा, "सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने मेसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, श्री सतीश सेठ (तत्कालीन डायरेक्टर), श्री गौतम बी दोशी (तत्कालीन डायरेक्टर), अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ IPC के तहत साजिश, धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत क्रिमिनल मिसकंडक्ट और ऑफिशियल पद के दुरुपयोग के अपराधों के लिए केस दर्ज किया है।" उन्होंने कहा कि एजेंसी ने SBI की शिकायत पर कार्रवाई की कि उसके साथ 114.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है और उसे गलत तरीके से नुकसान हुआ है।
CBI ने कहा, "SBI उन 11 बैंकों के कंसोर्टियम का सदस्य था, जिन्होंने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को कुल 735 करोड़ रुपये का टर्म लोन फैसिलिटी मंजूर किया था।" प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने मुंबई में सतीश सेठ, गौतम बी. दोशी के घर और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के रजिस्टर्ड ऑफिस में तलाशी ली है। लोन के लेन-देन से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं।





