दिल्ली-एनसीआर

सीबीआई ने 46.79 करोड़ रुपये के बैंक ऋण 'धोखाधड़ी' के लिए गुजरात की कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की

Deepa Sahu
7 Aug 2023 6:48 PM GMT
सीबीआई ने 46.79 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के लिए गुजरात की कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ FIR  दर्ज की
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 46.79 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में शहर स्थित एक निजी फर्म, उसके निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसके परिसरों की तलाशी भी ली है।
जांच एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 'ग्रीनडियामज़ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड', इसके निदेशकों चंपत संघवी, दीपक चंपत संघवी और अश्विन शाह, अन्य निजी व्यक्तियों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई ने कंपनी परिसर सहित अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर भी तलाशी ली, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद हुए। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने सरकारी बैंक की अहमदाबाद शाखा द्वारा उन्हें वितरित ऋण का दुरुपयोग किया।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि ऋण जाली दस्तावेज और जानकारी जमा करके प्राप्त किया गया था, जिससे आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध हुए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि निजी कंपनी द्वारा बैंक के फंड की हेराफेरी से केंद्र सरकार के ऋणदाता को 46.79 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
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