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दिल्ली-एनसीआर
CBI ने शिशु तस्करी मामले में नौ के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
Gulabi Jagat
24 July 2024 3:24 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को शिशुओं की तस्करी, बिक्री और खरीद के एक कथित मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, अधिकारियों ने कहा। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शिशुओं की तस्करी, बिक्री और खरीद से संबंधित मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी, 370 (4) (5) और 420 आईपीसी और किशोर न्याय अधिनियम , 2015की धारा 81 के तहत सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। अदालत ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया है। आरोप पत्र में शामिल आरोपियों में से आठ आरोपी तस्करों को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने इस साल 5 अप्रैल को आईपीसी के विभिन्न दंड प्रावधानों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत शिशुओं की तस्करी, बिक्री और खरीद में शामिल आरोपी व्यक्तियों के एक नेटवर्क के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई जगहों पर तलाशी ली गई और अपराध साबित करने वाले सबूत बरामद किए गए।
जांच के दौरान अब तक पांच शिशुओं को भी बचाया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्ति फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के माध्यम से भारत भर में निःसंतान दंपतियों से जुड़ते हैं जो बच्चे गोद लेने के इच्छुक हैं। वे आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता से धोखा देकर और बहला-फुसलाकर शिशुओं को खरीदते हैं। इसके बाद, इन आरोपियों ने जरूरतमंद दंपतियों को प्रति शिशु 4 से 6 लाख (लगभग) की कीमत पर शिशुओं को बेच दिया, जन्म और गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें धोखा दिया और उन्हें जैविक माता-पिता के रूप में भी पेश किया। आगे की जांच जारी है। जनता को याद दिलाया जाता है कि उपरोक्त निष्कर्ष सीबीआई द्वारा की गई जांच और उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों पर आधारित हैं। एजेंसी ने कहा कि भारतीय कानून के तहत, निष्पक्ष सुनवाई के बाद जब तक उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आरोपियों को निर्दोष माना जाता है। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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