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सीबीआई कोर्ट ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला में पूरक आरोपपत्र पर लिया संज्ञान
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व रक्षा सचिव और सीएजी शशिकांत शर्मा और भारतीय वायु सेना के चार सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में दायर सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल तय की है। 19 सितंबर, 2020 को, सीबीआई ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मिशेल और आरोपी-अनुमोदक राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई ने इससे पहले 1 सितंबर, 2017 को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। 1 जनवरी 2014 को, भारत ने अनुबंध संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप में आईएएफ को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया था।