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दिल्ली-एनसीआर
CBI ने 3 करोड़ रुपये की रिश्वत और ऋण धोखाधड़ी मामले में बीईसीआईएल के पूर्व सीएमडी और जीएम को गिरफ्तार किया
Rani Sahu
19 April 2025 8:56 AM IST

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New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) के पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और पूर्व महाप्रबंधक (जीएम) को गिरफ्तार किया है और उन्हें मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया, सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। रिलीज के अनुसार, ये गिरफ्तारियां 3 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत और बीईसीआईएल से मुंबई स्थित एक आरोपी फर्म को ऋण के धोखाधड़ीपूर्ण वितरण के मामले में की गई हैं।
कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी लोक सेवकों को 19 अप्रैल तक 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बीईसीआईएल के तत्कालीन सीएमडी जॉर्ज कुरुविल्ला और बीईसीआईएल के तत्कालीन जीएम डब्ल्यूबी प्रसाद को बुधवार को गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई ने पहले एक अन्य आरोपी, टीजीबीएल के सीईओ प्रतीक कनकिया को 24 मार्च, 2025 को गिरफ्तार किया था और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया था, जिसे 1 अप्रैल, 2025 तक जारी रहने दिया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरोपी लोक सेवकों की गिरफ्तारी के मद्देनजर आरोपी प्रतीक कनकिया की रिमांड भी मांगी गई थी। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए और पुलिस हिरासत में दे दिया।
सीबीआई ने पहले 3 सितंबर, 2024 को जॉर्ज कुरुविला, तत्कालीन सीएमडी, बीईसीआईएल; डब्ल्यूबी प्रसाद, जीएम (पी -1), बीईसीआईएल; आशीष प्रताप सिंह, तत्कालीन कानूनी सलाहकार, बीईसीआईएल; सुधीर चौहान, तत्कालीन सलाहकार, बीईसीआईएल; 120-बी आर/डब्ल्यू 201, 420, 467, 468 और 471 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (2018 में संशोधित)। अब तक की गई जांच से पता चला है कि वर्ष 2022 के दौरान आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची और उक्त आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, बीईसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने टीजीबीएल को 50 करोड़ रुपये का उद्यम ऋण मंजूर किया और वितरित करवाया और सह-आरोपी प्रतीक कनकिया से 3 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया। जांच से यह भी पता चला कि टीजीबीएल (सह-आरोपी प्रतीक कनकिया) ने 25 करोड़ रुपये की फर्जी परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा की थी।
इसके अलावा, सह-आरोपी प्रतीक कनकिया ने स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था और बीईसीआईएल को उक्त ऋण वापस नहीं किया। गिरफ़्तार अभियुक्तों की चूक के कारण BECIL को लगभग 58 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। जांच जारी है। (एएनआई)
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