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CBI ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को 2.4 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया
Saba Naaz
10 Nov 2025 4:10 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में एक संपत्ति मामले में शामिल एक वादी से 2.4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने एक बयान में बताया कि एएसआई पाटिल कुमार ज्योति नगर थाने में तैनात थे। संपत्ति मालिक द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद सीबीआई ने रविवार को पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया। शुरुआत में, एएसआई ने शिकायतकर्ता से मीत नगर स्थित उसकी संपत्ति के संबंध में अदालत में अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
आरोपी ने धमकी दी कि अगर रिश्वत नहीं दी गई तो वह शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पेश कर देगा। शिकायतकर्ता द्वारा एएसआई को रिश्वत की राशि कम करने के लिए मना लेने के बाद, सीबीआई ने रविवार को जाल बिछाया और पाटिल कुमार को शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के रूप में 2.40 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे पहले एक अलग मामले में, सीबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पूर्व परियोजना निदेशक-सह-महाप्रबंधक अरविंद आर. काले के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। काले के खिलाफ 30 अक्टूबर को एक लोक सेवक द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जानबूझकर अवैध रूप से धन अर्जित करने और एक अपराध के लिए उकसाने के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच एजेंसी द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से 3 मार्च, 2024 तक काले और उनके परिवार के सदस्यों की आय और व्यय का आकलन करने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने बताया कि वह 9 सितंबर, 2022 से एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई-नागपुर में परियोजना निदेशक-सह-महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। जांच एजेंसी के पुलिस उपाधीक्षक हरीश गोयल ने काले और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, आय और व्यय की गणना के बाद 1.56 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने का संकेत मिलने के बाद काले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दी, जो आय से लगभग 179 प्रतिशत अधिक है। डीएसपी गोयल ने कहा, "यह पाया गया है कि अरविंद आर. काले ने 1 अप्रैल, 2022 से 3 मार्च, 2024 तक अवैध रूप से खुद को समृद्ध किया है और उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। उपरोक्त तथ्य प्रथम दृष्टया उनकी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की ओर से पीसी अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13(2) के साथ 13(1)(बी) और 12 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करते हैं।"
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