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सीबीडीटी ने चालू वित्तवर्ष के लिए वेतन में टीडीएस पर सर्कुलर जारी किया

Rani Sahu
11 Dec 2022 5:03 PM GMT
सीबीडीटी ने चालू वित्तवर्ष के लिए वेतन में टीडीएस पर सर्कुलर जारी किया
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नई दिल्ली,(आईएएनएस)| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वेतन से टीडीएस कटौती से संबंधित एक सर्कुलर में कहा है कि वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को राशि का भुगतान करते समय आयकर कटवाना होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि उस वर्ष के लिए प्राप्तकर्ता की अनुमानित वेतन आय पर चालू वित्तवर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर गणना की गई औसत दर पर कर काटा जाना चाहिए।
सीबीडीटी ने पिछले हफ्ते सर्कुलर जारी किया था। यह वित्तवर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में नियोक्ताओं के दायित्व की व्याख्या करता है।
धारा 192 के अनुसार, वेतन आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्राप्तकर्ता को एक बयान देना चाहिए, जिसमें उसे प्रदान किए गए वेतन और उसके मूल्य के बदले अनुलाभ या लाभ का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
--आईएएनएस
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