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मवेशी तस्करी PMLA मामला: Delhi HC ने 15 महीने बाद सुकन्या मंडल को जमानत दी

Gulabi Jagat
10 Sep 2024 12:15 PM GMT
मवेशी तस्करी PMLA मामला: Delhi HC ने 15 महीने बाद सुकन्या मंडल को जमानत दी
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 16 महीने बाद सुकन्या मंडल को जमानत दे दी। वह तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी हैं। सुकन्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले में उन्हें जमानत दी। उनकी जमानत याचिका पिछले साल से हाईकोर्ट में लंबित है।
उनकी नियमित जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 1 जून 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फिर से खुलने के तीन सप्ताह के भीतर जमानत अर्जी पर फैसला करने का निर्देश पारित किया था। सुकन्या मंडल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा पेश हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुकन्या के वकील अमित कुमार ने दलील दी थी कि उन्हें एक अन्य आरोपी तान्या सान्याल के साथ जमानत दी जानी चाहिए, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया था और बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि तान्या बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार की पत्नी हैं, जो भी आरोपियों में से एक हैं। तान्या के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने इनामुल हक से मवेशी तस्करी के लिए रिश्वत के पैसे लिए और उसका धन शोधन किया। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में आरोपी होने के बावजूद तान्या को नियमित जमानत दी गई थी। वकील ने दलील दी थी कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।
अधिवक्ता अमित कुमार ने यह भी तर्क दिया था कि आवेदक सुकन्या ने मामले की जांच के कारण अपने स्वास्थ्य से भी समझौता किया है। उसकी सर्जरी होनी थी और उसे कोचिनी जाना था। समन मिलने के बाद वह जांच में शामिल हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आवेदक के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, वकील ने तर्क दिया। ईडी ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री है। आरोप पत्र दायर किया गया है। उसे जमानत पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जमानत याचिका खारिज की जा सकती है।
उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का मुद्दा इस मामले में शामिल है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि आवेदक के पिता अनुब्रत मंडल एक अशिक्षित व्यक्ति हैं और उनकी पूरी व्यावसायिक गतिविधियों का ध्यान आवेदक द्वारा रखा जाता था। उसके पिता एक टीएमसी नेता हैं और ईडी मामले में हिरासत में हैं। उन्हें 30 जुलाई को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
यह भी आरोप है कि आरोपी पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षक है। अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वह व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। उसके विभिन्न बैंक खातों और उसकी व्यावसायिक संस्थाओं में जमा अपराध की कुल नकदी कई करोड़ रुपये की है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीरभूम जिले के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी अनुब्रत मंडल को इससे पहले जुलाई 2022 में इसी मामले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था । ईडी ने आसनसोल जेल के अंदर उससे पूछताछ करने के बाद कथित बहु-करोड़ मवेशी तस्करी घोटाले में उसे गिरफ्तार किया, जहां वह बंद था। मामले में, अदालत ने पहले उल्लेख किया था कि, ईडी का यह मामला अनुसूचित अपराध (सीबीआई मामले) पर आधारित है, जिसकी कार्यवाही आसनसोल, पश्चिम बंगाल में एक सीबीआई अदालत में चल रही है और कुछ आरोपी सीबीआई मामले की उन कार्यवाही के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं। (एएनआई)
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