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मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली की अदालत ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत चार मई तक बढ़ाई

Gulabi Jagat
1 May 2023 7:24 AM GMT
मवेशी तस्करी मामला: दिल्ली की अदालत ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत चार मई तक बढ़ाई
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की अदालत ने सोमवार को पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 4 मई तक बढ़ा दी।
इस बीच, दिल्ली से आसनसोल सुधार गृह (पश्चिम बंगाल) में उनके तबादले की मांग वाली उनकी अर्जी पर दलीलें चल रही हैं।
मार्च में, टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष ने आसनसोल सुधार गृह (पश्चिम बंगाल) में अपने स्थानांतरण की मांग करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया।
इससे पहले, सोमवार को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर टीएमसी नेता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
इससे पहले, 27 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल को पशु तस्करी मामले में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन दिन की हिरासत में दे दिया था।
उन्हें बीते दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नीतेश राणा और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने तीन दिन की हिरासत मंजूर की।
अदालत ने, हालांकि, ईडी की हिरासत के दौरान वकीलों को आरोपी से मिलने की अनुमति दी। इसने ईडी को हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया।
ईडी ने अपराध की कार्यवाही का पता लगाने, मनी ट्रेल का पता लगाने और कार्यप्रणाली की पहचान करने के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी।
उसे अपने पिता और टीएमसी के कद्दावर नेता अनुब्रत के साथ भी बैठाया जाना था और मामले के संबंध में पूछताछ की जानी थी।
एसपीपी ने कहा कि सुकन्या मंडल को 26 अप्रैल की शाम को गिरफ्तार किया गया था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अनुब्रत को सीबीआई ने पिछले साल जुलाई में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)
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