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जमीन के अनधिकृत ट्रांसफर के मामले को लेकर तीन कंपनी पर मुकदमा दर्ज
नोएडा न्यूज़: यीडा के सहायक प्रबंधक बृजेश कुमार कश्यप ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जेपी समूह ने सेक्टर-128 में 73 एकड़ जमीन कदम डेवलपर्स को दी थी. जानकारी मिली है कि कदम डेवलपर्स ने जमीन अनाधिकृत रूप से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दी. फिर इंडिया बुल्स ने एमथ्रीएम बिल्डर को ट्रांसफर कर दी है. इसके लिए यीडा से ट्रांसफर मेमोरेंडम नहीं लिया गया है. अथॉरिटी से अनुमति भी नहीं ली गई है. यह पूरी तरह जमीन की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त है.
सीईओ की अपील यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने लोगों से अपील की है कि खरीदारों को ऐसे प्रोजेक्ट से बचना चाहिए. अगर बुकिंग कर रहे हैं तो ऐसी किसी परियोजना में फ्लैट या कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदें. नौ अप्रैल को शिप्रा समूह (कदम) की ओर से गाजियाबाद में इंडिया बुल्स, एम 3 एम कंपनी के 18 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. इसके बाद यह जानकारी सामने आई.
नक्शे पर रोक: यमुना प्राधिकरण ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा है. यदि बिल्डर ने नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन किया है तो उसका नक्शा पास नहीं किया जाए. अगर नक्शा पास कर दिया गया है तो उसे रद्द करने की मांग की है. रजिस्ट्री विभाग को जांच करने के लिए पत्र लिखा गया है. इन कंपनियों से स्टांप ड्यूटी की वसूली की जाएगी.