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विद्यालय को ध्वस्त कर कार पार्किंग की सुविधा, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य सरकारी अधिकारियों को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के करोल बाग में वर्ष 1927 में स्थापित प्राथमिक विद्यालय को ध्वस्त कर बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा के निर्माण को चुनौती दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने स्कूल की जमीन बेचने के उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फैसले के संबंध में एनडीएमसी, दिल्ली सरकार, ओमेक्स समूह और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को नोटिस जारी किया और उन्हें अदालत में जवाब दाखिल करना निर्देश दिया है।
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